हरिगोविंद विश्वकर्मा
कांग्रेस की मौलवियों और कट्टरपंथियों के सामने हथियार डालने की परंपरागत नीति, जिसके कारण आज यह पार्टी अस्तित्व के संकट से गुज़र रही है, के चलते ट्रिपल तलाक़ यानी तीन तलाक़ की अमानवीय परंपरा को गैरज़मानती अपराध की कैटेगरी में रखने वाला विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में लटक गया, क्योंकि संसद के ऊपरी सदन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का बहुमत नहीं था। अब उम्मीद की जा रही है कि मुस्लिम पुरुषों की अनैतिक और अमानवीय मनमानी के चलते मुस्लिम महिलाओं की ज़िंदगी को नारकीय बनाने वाली इस प्रथा को बंद करने के लिए मौजूदा बजट सत्र में उसे क़ानूनी जामा पहना दिया जाएगा।
उधर ट्रिपल तलाक़ पर क़ानूनी पाबंदी लगाने का पुरज़ोर विरोध कर रहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब भी ट्रिपल तलाक़ को गैरज़मानती अपराध की श्रेणी में रखने के पक्ष में नहीं दिख रहा है। हालांकि इस परंपरा का पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी तो नहीं, उनकी पत्नी सलमा अंसारी ने ज़रूर खुलकर विरोध किया। तीन तलाक़ की प्रथा को अमानवीय और बकवास क़रार देते हुए सलमा अंसारी कट्टरपंथी पुरुषों को क़ुरआन पढ़ने की सलाह दे चुकी हैं, लेकिन मौलवी और कट्टरपंथी अब भी झुकने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। इसीलिए ट्रिपल तलाक़ का मुद्दा एक राष्ट्रीय मसाइल बन गया है। हैरत की बात है कि मीडिया, सोशल मीडिया और जनचर्चा में बुद्धिजीवी मुसलमान अब भी नरेंद्र मोदी सरकार के ट्रिपल तलाक़ को गैरज़मानती अपराध बनाने की कोशिश का विरोध कर रहे हैं। विरोधियों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सबसे आगे है।
सलमा अंसारी के विपरीत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता आया है कि तीन तलाक़ का मुद्दा भी पवित्र क़ुरआन और हदीस की बुनियाद पर है। इसमें किसी भी तरह का बदलाव मुमकिन नहीं और मुसलमान किसी भी बदलाव को क़बूल नहीं कर सकता। मज़ेदार बात है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक साथ तीन तलाक़ को सामाजिक बुराई तो मानता है, परंतु वह इस प्राचीन परंपरा पर सामाजिक स्तर पर ही पाबंदी लगाने के पक्ष में है। बोर्ड पहले ही तलाक़ के मामले में कोड ऑफ़ कंडक्ट जारी करके एक साथ तीन तलाक़ देने वाले का सामाजिक बहिष्कार करने का ऐलान कर चुका है। बोर्ड ने कहा है कि अब निकाह के क़ुबूलनामे के वक़्त ही शौहर को यह भी क़ुबूल करना होगा कि वह एक साथ तीन तलाक़ नहीं बोलेगा। एक साथ तीन तलाक के बेज़ा इस्तेमाल को रोकने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मॉडल निकाहनामा में यह प्रावधान कर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैदराबाद में 9 फरवरी को होने वाली तीन दिवसीय बैठक में इस मसाइल पर चर्चा करेगा।
गौरतलब है कि अगस्त में सुप्रीम कोर्ट की पांच विद्वान न्यायाधीशों, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समुदाय के जज थे, की संवैधानिक पीठ ने मुस्लिम महिलाओं को तलाक़-तलाक़-तलाक़ की सदियों पुरानी अमानवीय और बर्बर परंपरा से निजात दिला दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का सबसे ज़्यादा स्वागत ज़ाहिर तौर पर ट्रिपल तलाक़ और हलाला की विभीषिका से दो चार होने वाली देश की मुस्लिम महिलाओं ने किया था। इन महिलाओं ने खुले दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया था। कहा तो यह भी गया कि तीन तलाक़ के मुद्दे के चलते ही पिछले उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में मुस्लिम महिलाओं ने अपने शौहरों के निर्देश को अंगूठा दिखाया और उनकी मर्जी के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था और भाजपा सवा तीन सौ सीट जीतने में कामयाब रही थी।
तीन तलाक़ के मुद्दे पर केंद्र सरकार को धन्यवाद देने वाली महिलाओं में अभिनेत्री सलमा आगा भी शामिल रहीं, जिन्होंने ट्रिपल तलाक़ के अमानवीय पहलू को समाज के सामने लाने वाली पहली फिल्म 'निकाह' में यादगार अभिनय किया था। उस फिल्म के प्रदर्शन के बाद भारतीय समाज ने शिद्दत से महसूस किया कि वाक़ई मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक़ किसी भयावह सपने से कम नहीं है। चूंकि देश में आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकार रही और वह सरकार ट्रिपल तलाक़ की पैरवी करने वाले मुल्लों के निर्देश पर काम करती थी, इसलिए इन कुप्रथाओं को दूर नहीं किया जा सका।
ट्रिपल तलाक़ को असंवैधानिक क़रार देने के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद केंद्र सरकार सक्रिय हो गई और तीन तलाक़ को गैरज़मानती अपराध की कैटेगरी में रखने वाले विधेयक की ड्राफ्टिंग की गई और उसे लोकसभा, जहां एनडीए के पास बहुमत है, में पारित करवा लिया गया, लेकिन राज्यसभा में यह चर्चित विधेयक लटक गया। हालांकि कट्टरपंथियों की तर्ज पर कांग्रेस भी तीन तलाक़ की परंपरा का विरोध करने का दावा कर रही है और इसी बिना पर देश की इस सबसे पुरानी पार्टी ने लोकसभा में विधेयक का विरोध नहीं किया।
बहरहाल, ट्रिपल तलाक़ का मुद्दा पिछले एक साल से चर्चा में है। इस मसले ने सन् 1980 के दशक में देश विदेश में चर्चा का विषय बनने वाले बहुचर्चित शाहबानो प्रकरण की याद ताज़ा कर दी है। उस समय भी देश की सबसे बड़ी अदालत ने तलाक़शुदा शाहबानो के पक्ष में फ़ैसला दिया था। लेकिन कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बुरी तरह डरा दिया और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को इस्लाम में दख़ल मानकर केंद्र सरकार ने नया क़ानून बनाया और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को लागू होने से ही रोक दिया था। इस तरह कांग्रेस के इस बेहद अमानवीय क़दम से ट्रिपल तलाक़ की गंभीर शिकार शाहबानो इंसाफ़ पाने से वंचित रह गई।
यह कहने में गुरेज़ नहीं कि सन् 1986 में शाहबानो के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फ़ैसले को बदलने के लिए क़ानून बनाकर राजीव गांधी की सरकार ने जो ब्लंडर किया था उसे इस बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक सरकार संशोधित करने की कोशिश कर रही है। यानी जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस बारे में राय मांगी तो केंद्र ने साफ़ कहा कि ट्रिपल तलाक़ का धर्म से कोई संबंध नहीं, लिहाज़ा सरकार इसे ख़त्म करने के पक्ष में है। अपनी उसी लाइन ऑफ़ ऐक्शन के तहत केंद्र सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पारित करवाया। केंद्र सरकार के फ़ैसले का नतीजा देश की मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक़ से मुक्ति के रूप में सामने आया है। कहना न होगा कि यह काम कोई दूरदर्शी सरकार ही कर सकती थी।
दरअसल, 62 वर्षीय मुस्लिम महिला शाहबानो पांच-पांच बच्चों की मां थीं। उनके शौहर ने सन् 1978 में ही तलाक़ तलाक़ तलाक़ कहते हुए उनसे पत्नी का दर्जा छीन लिया था। मुस्लिम पारिवारिक क़ानून के अनुसार शौहर बीवी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ऐसा कर सकता है। अपनी और बच्चों की जीविका का कोई साधन न होने के कारण शाहबानो पति से गुज़ारा लेने के लिए अदालत पहुंचीं। उस लाचार महिला को सुप्रीम कोर्ट पहुंचने में ही सात साल गुज़र गए। सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत फ़ैसला दिया जो हर किसी पर लागू होता है, चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय का हो। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि शाहबानो को निर्वाह-व्यय के समान जीविका दी जाए। तब भी रूढ़िवादी मुसलमानों को कोर्ट का फ़ैसला मजहब में हस्तक्षेप लगा। असुरक्षा की भावना के चलते उन्होंने इसका विरोध किया। लिहाज़ा, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उनकी मांगें मान लीं और इसे धर्म-निरपेक्षता की मिसाल के रूप में पेश किया। तब सरकार के पास 415 लोकसभा सांसदों का बंपर बहुमत था, लिहाज़ा, मुस्लिम महिला (तलाक़ अधिकार सरंक्षण) क़ानून 1986 में आसानी से पास हो गया।
मुस्लिम महिला (तलाक़ अधिकार सरंक्षण) क़ानून के अनुसार जब मुसलमान त़लाकशुदा महिला इद्दत के समय के बाद अपना गुज़ारा नहीं कर सके तो कोर्ट उन संबंधियों को उसे गुज़ारा देने का आदेश दे सकता है जो मुस्लिम क़ानून के अनुसार उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं। परंतु, ऐसे रिश्तेदार अगर नहीं हैं अथवा गुज़ारा देने की स्थिति में नहीं हैं, तो कोर्ट प्रदेश वक्फ़ बोर्ड को गुज़ारा देने का आदेश देगा। इस प्रकार से मुस्लिम महिला के शौहर के गुज़ारा देने का उत्तरदायित्व और जवाबदेही सीमित कर दी गई।
मुस्लिम महिला (तलाक़ अधिकार सरंक्षण) क़ानून राजीव गांधी के कार्यकाल में एक बदनुमा दाग़ की तरह माना जाता है, क्योंकि कांग्रेस के उस फ़ैसले ने एक मज़लूम मुस्लिम महिला को गुज़ारा भत्ता पाने से वंचित कर दिया और भविष्य में तलाक़ की विभीषिका झेलने वाली हर मुस्लिम महिला को और ज़्यादा लाचार कर दिया। उस समय कट्टरपंथी मुसलमानों को छोड़कर हर किसी ने राजीव गांधी की तुष्टिकरण वाली नीति की आलोचना की थी। वह क़ानून आज भी काग्रेस के उस असली चरित्र को सामने लाता है, जिसके कारण सवा सौ साल से ज़्यादा पुरानी यह पार्टी विलेन बन गई और आज अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। उस फ़ैसले को कांग्रेस का राजनैतिक लाभ के लिए अल्पसंख्यक वोट बैंक के तुष्टीकरण का सटीक उदाहरण माना जाता है।
बहरहाल, इस बार केंद्र में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार सही मायने में मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ़ दिलाने की ओर अग्रसर है। इसीलिए पिछले दस साल से शौहर के अमानवीय फ़ैसले की शिकार हुई सायराबानो के पक्ष में केंद्र एक दीवार की तरह खड़ा हो गया है। ट्रिपल तलाक़ की गैरइस्लामिक परंपरा ने मुस्लिम पुरुषों को निरंकुश और बेलगाम बना दिया था। यहां तक, 'ट्रैजिडी क्वीन' मीना कुमारी (महज़बीन बानो) के साथ इस्लामिक रीति रिवाज़ से निकाह करने वाले फिल्मकार कमाल अमरोही ने मतभेद होने पर ग़ुस्से में तीन बार तलाक़ कहकर शादी तोड़ दी थी। मीना कुमारी इससे सीरियस डिप्रेशन में चली गईं, जो अंततः उनकी मौत की वजह बनी। ऐसी ही मज़लूम सायरा बानो को केद्र सरकार का सहारा मिला। केंद्र सरकार के विधि मंत्रालय ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और अंततः मुस्लिम महिलाओं को इस परंपरा से मुक्ति दिलाने की पहल की।
वैसे भी हर धर्म की भी अपनी एक सीमा होनी ही चाहिए। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म, मजहब या रिलिजन नहीं हो सकता। तीन तलाक़ निश्चित रूप से इंसानियत के दायरे से बहुत ज़्यादा दूर था। पहले सुप्रीम कोर्ट और अब केंद्र सरकार ज़्यादा कुछ नहीं कर रही है, बस उसे बेहतर करने की कोशिश कर रही है। दुनिया का कोई भी धर्म नागरिकों के मनुष्य अधिकारों से बड़ा नहीं हो सकता है। इसीलिए मोदी सरकार ने इस परंपरा को हमेशा के लिए ख़त्म करने की पहल की है। इसलिए मानवीय आधार पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कांग्रेस समेत तमाम सेक्यूलर पार्टियों को इसका समर्थन करना चाहिए ताकि ट्रिपल तलाक़ को गैरज़मानती अपराध बनाया जा सके। यक़ीन मानिए, अगर कांग्रेस ने इस बार भूल सुधार नहीं किया तो 2019 के आम चुनाव में यह सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा और नरेंद्र मोदी सरकार की हर नाकामी को ढंकते हुए भाजपा को 2014 के चुनाव से भी बड़ी जीत दिलाएगा, क्योंकि इस निरक्षर बाहुल्य देश में विकास या भ्रष्टाचार नहीं बल्कि धर्म सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होता है।
दरअसल, कांग्रेस की नीतियों के चलते सदियों से उदार रहा हिंदू समाज यह महसूस करने लगा है कि वन नेशन वन लॉ की थ्यौरी पर चलना चाहिए और देश में हर नागरिक के लिए एक ही क़ानून होना चाहिए, इसी मन:स्थिति के चलते देश का बहुसंख्यक समाज सांप्रदायिक कही जाने वाली पार्टियों को आंख मूंदकर वोट दे रहा है, क्योंकि वह मानने लगा है कि एनडीए अगर बुरा भी करेगा तो भी वह कट्टरपंथियों, जिन्हें सेक्यूलर कहने का फ़ैशन है, से बेहतर ही होगा। केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी करके अंततः इस सामाजिक बुराई को खत्म करने का कारगर कदम उठा लिया है। 19 सितंबर 2018 को जारी किया गया।
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